बेड़दा (सैलाना) पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022, एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन मांगलिक भवन सरवन में पैसा मोबालाइजर, प्रस्फुटन समिति के सदस्यों, सचिव, सरपंच, रोजगार सहायक ,सामाजिक कार्यकर्ता, गांव के पटेल, तड़वी, पैसा समिति अध्यक्ष, CMCLDP के छात्र छात्राओ का रखा गया। इस अवसर पर दिनेश वसुनिया पैसा जिला समन्वयक, रतनलाल चरपोटा विकासखंड समन्वयक मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद सैलाना, मेंटर विक्रम शर्मा दिनेश गहलोत, परमेश माल, नवांकुल संस्था प्रमुख कनीराम मईड़ा उपस्थित रहे।
प्रशिक्षण प्रारंभ के पूर्व भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। जिला समन्वयक दिनेश वसुनिया ने प्रशिक्षण दिया। उन्होंने बताया कि बिरसा मुंडा के जन्म दिवस से प्रदेश में पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022 लागू कर दिए गए। इसमें अनुसूचित क्षेत्रों की ग्रामसभा को सशक्त बनाया गया है जो कि मध्यप्रदेश के 89 विकासखंड में लागू किया है। एक्ट के तहत आदिवासी समुदाय की पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था को मान्यता दी गई है। तृतीय सत्र में रतनलाल जी चरपोटा द्वारा ग्राम सभा ओर ग्राम पंचायत में अंतर बताया गया। ग्राम सभा की सैद्धान्तिक प्रक्रिया बताई । चतुर्थ सत्र में ग्राम सभा की गठन की प्रक्रिया पर विस्तार पूर्वक बताया गया।
पंचम सत्र में रोल प्ले द्वारा ग्राम सभा की गई प्रतिभागियों को बताया गया कि किस प्रकार ग्राम सभा करना है इसके उपरांत PRA तकनिक का प्रयोग करते हुए गांव का नक्शा बनवाया ओर उसमे गांव की समस्या को किस प्रकार दूर करे ये बताया गया। छठवे सत्र में ग्राम सभा के अधिकारों को बताया गया। अंतिम सत्र प्रश्नोत्तरी सत्र मेंटर विक्रम जी द्वारा लिया गया । पेसा नियमों और अधिकारों के प्रति जागरूकता के लिए सभी प्रशिक्षित कार्यर्ताओं को अपने ग्राम में जागरूकता कार्यक्रम करने के लिए कहा गया । सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरण किये गए । नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत सभी को शपथ दिलाई गई । इस अवसर पर ब्लॉक समन्वयक रतन लाल चरपोटा द्वारा मंच का संचालन व आभार किया गया ,पैसा कानून पर दिनेश वसुनिया पैसा समन्वयक द्वारा प्रशिक्षण दिया गया । इस अवसर पर सरपंच सचिव , CMCLDP के छात्र , छात्राएं प्रशिक्षण में उपस्थित रहे।